28 दिसंबर, 2022 को स्टेट काउंसिल के टैरिफ कमीशन ने 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली कुछ वस्तुओं पर आयात और निर्यात शुल्कों को समायोजित करने के लिए एक नोटिस जारी किया।


उनमें से, एल्यूमीनियम कमोडिटी टैरिफ का मुख्य समायोजन हैं: ① {{0}} प्रतिशत और 76011010 से पहले 15 प्रतिशत अनंतिम टैरिफ दरें (99.95 प्रतिशत और उससे अधिक वजन के हिसाब से एल्युमीनियम की मात्रा) अनरॉट नॉन-अलॉय एल्युमिनियम, यानी फाइन एल्युमीनियम) और 76011090 (अन्य अनरॉट नॉन-अलॉय एल्युमीनियम) को समाप्त कर दिया गया है और 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क दर लागू कर दी गई है। ② परिष्कृत एल्यूमीनियम से उत्पादित एल्यूमीनियम मिश्र धातु (क्षार सामग्री के साथ कम-क्षार परिष्कृत एल्यूमीनियम मिश्र धातु (ना प्लस के प्लस सीए) <10ppm और हाइड्रोजन सामग्री <0.12ml / 100gAl) अलग से सूचीबद्ध नहीं हैं। 0 प्रतिशत के पिछले अनंतिम टैरिफ को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात 76012000 (बिना जाली एल्यूमीनियम मिश्र धातु) 15 प्रतिशत के अनंतिम निर्यात शुल्क के अधीन होगा।





