सरकार ने कहा कि कच्चे माल और असंसाधित खनिजों के निर्यात पर एक नया प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होगा और निर्यात प्रतिबंध सरकार की लंबे समय से चली आ रही मूल्य वर्धित पहल और दृष्टि 2030 के अनुरूप था।
खान मंत्री विंस्टन चिटांडो ने कहा कि 2023 के वैधानिक साधन संख्या 5 के तहत असंसाधित आधार धातुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

"वैधानिक साधन केवल मूल धातुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करता है और कीमती धातुओं को कवर नहीं करता है, जो सोना और प्लेटिनम समूह धातु जैसे हीरे हैं," चितांडो ने कहा। लिथियम, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और टैंटलम जैसी बेस मेटल्स को शिपमेंट से पहले संसाधित किया जाना चाहिए और निर्यात प्रतिबंध तुरंत प्रभावी होगा।"
मंत्री चिटांडो ने कहा कि खनन कंपनियां इस बात से अवगत हैं कि सरकार अपनी दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए मूल्यवर्धित पहल कर रही है।
"जैसा कि आप जानते हैं, सरकार वैल्यू एडेड के बारे में बात कर रही है। राष्ट्रपति इमर्सन म्नांगगवा द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण करना है। और जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से औद्योगीकृत करने के लिए, हमें वैल्यू एडेड पर गंभीरता से विचार करना होगा।"
वर्षों के बाद जिसमें अफ्रीका को अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों से लाभ नहीं हुआ है, जिम्बाब्वे, नीति को बदलने वाले महाद्वीप के पहले देश के रूप में, 2030 दृष्टि के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को औद्योगीकृत करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत है।





