इंडोनेशिया के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय (ईएसडीएम) ने नि:शुल्क निकल अयस्क की बिक्री और खरीद के लिए अनिवार्य बोर्ड आधार (एफओबी) के संबंध में परिपत्र संख्या 3.ई/एमबी.01/डीजेबी/2022 जारी किया है। यह परिपत्र पत्र 12 दिसंबर 2022 को जकार्ता में तैयार किया गया था और एम. इदरीस एफ. सिहिते, महानिदेशक, खनिज और कोयला विभाग, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
उत्पादन और संचालन चरण के लिए खनन व्यवसाय लाइसेंस (आईयूपी) और निकल कमोडिटी उत्पादन और संचालन चरण के लिए एक विशेष आईयूपी रखने वाली व्यापारिक संस्थाओं के निदेशकों को पहले परिपत्र जारी किया गया था।
दूसरा, व्यावसायिक संस्थाओं के निदेशक जिनके पास निकल वस्तुओं को संसाधित करने और/या परिष्कृत करने के लिए लाइसेंस है।
3. किसी सर्वेक्षक संस्था का निदेशक जिसे खनिज बिक्री की मात्रा और गुणवत्ता के विश्लेषण और सत्यापन के लिए एक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।
निकल अयस्क व्यापार में खनन और कोयला उप-उद्योगों के राष्ट्रीय राजस्व को बढ़ाने के लिए ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने निम्नलिखित संचार किया है:
इस परिपत्र के जारी होने के एक महीने बाद:
1.क. धातु खनिज उत्पादन और निकल अयस्क के उत्पादन के संचालन चरण के दौरान आईयूपी को धारण करना और धातु खनिज उत्पादन के दौरान आईयूपीके और निकल अयस्क के उत्पादन के संचालन गतिविधि चरण के दौरान उत्पादित निकल अयस्क को एफओबी आधार पर बेचना चाहिए, जिसमें संदर्भित निकल अयस्क के एचपीएम को बेचा जाना चाहिए। संबंधित पक्ष बिक्री मूल्य निर्धारित करने और उत्पादन व्यय का भुगतान करने के दायित्व की गणना के लिए निचली सीमा के रूप में।
बी। निकेल अयस्क को परिष्कृत करने वाली अन्य पार्टियां जिनके कच्चे माल आईयूपी धारक से आते हैं, उन्हें निकल अयस्क एचपीएम के संदर्भ में एफओबी आधार पर निकल अयस्क की खरीद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि निकल वस्तु के धातु खनिज उत्पादन और परिचालन गतिविधियों के चरण के दौरान खरीद मूल्य निर्धारित करने की निचली सीमा होती है। और IUPK धातु खनिज उत्पादन और संचालन गतिविधियाँ।
2. धातु खनिजों के उत्पादन और संचालन चरण में IUP धारक और धातु खनिजों के उत्पादन और संचालन चरण में IUPK धारक इस परिपत्र के लागू होने से पहले सहमत बिक्री अनुबंधों में तुरंत समायोजन करेंगे और निदेशक को प्रतियां जमा करेंगे- इस परिपत्र में निर्धारित तिथि के 1 महीने के भीतर खनिज अन्वेषण और विकास निदेशक के माध्यम से खान और कोयला के जनरल।
3. धातु खनिज उत्पादन और संचालन चरण और आईयूपीके धातु खनिज उत्पादन और संचालन चरण में आईयूपी द्वारा रखी गई निकल वस्तुएं दूसरे बिक्री अनुबंध समायोजन दस्तावेज़ की प्रतिलिपि के बिना मिनरबा पर बिक्री वसूली ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (एमओएमएस) आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। .
4. खनिज उत्पादों की बिक्री की मात्रा और गुणवत्ता विश्लेषण का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त निरीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होगा:
एक। एफओबी आधार पर किए जाने वाले निकेल अयस्क बिक्री लेनदेन का सत्यापन;
बी। सत्यापित करें कि बिक्री मूल्य कानून द्वारा निर्धारित निकल अयस्क के HPM के अनुसार है।
5. यदि निकल अयस्क व्यापार इस परिपत्र पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो यह मात्रात्मक और गुणवत्ता विश्लेषण और खनिज बिक्री का सत्यापन करने के लिए निषिद्ध है, और सर्वेक्षक सत्यापन परिणाम रिपोर्ट (एलएचवी) जारी करेगा।
6. इस लेख के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले खनिज उत्पादों की बिक्री की मात्रा और गुणवत्ता के विश्लेषण और सत्यापन के लिए किसी भी निरीक्षक को कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक प्रतिबंध दिए जाएंगे।

यह परिपत्र पत्र ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के मंत्री, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के महासचिव और ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के महानिरीक्षक को भेजा गया है।
प्रतिक्रिया में, निकल उद्योग के प्रतिभागियों ने प्रतिक्रिया दी:
एपीएनआई के महासचिव मीडी कैटरीन लेंगकी द्वारा एफओबी आधार पर निकल अयस्क खरीदने और बेचने के दायित्व के संबंध में जारी परिपत्र पत्र के जवाब में, उन्होंने कहा कि निकल खनन उद्यमी इन परिसंचरणों के प्रावधानों का पालन करेंगे।
मीडी कैटरीन लेंगकी के अनुसार, एपीएनआई खनन उद्यम प्रतिभागियों और निकल अयस्क शोधन और प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए एफओबी आधार पर निकल अयस्क की खरीद और बिक्री लेनदेन में ऐसी दृढ़ता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने समझाया कि ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री, नंबर 11 2020 के नियम, एफओबी आधार पर निकल अयस्क की बिक्री के लिए प्रदान करते हैं। लेकिन व्यवहार में, स्मेल्टरों ने लागत बीमा और एक सीआईएफ आधार लागू किया है, इसलिए निकल खनिकों को निकल अयस्क को बजरों तक ले जाने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।
राज्य पीएनबीपी, या 10 प्रतिशत रॉयल्टी और 1.5 प्रतिशत पीपीएच का भुगतान करने के अलावा, निकेल अयस्क परिवहन सेवाओं के लिए बार्जों से $6 - $8 चार्ज किया जाता है।
जैसा कि मीडी कैटरीन लेंगकी ने कहा, एपीएनआई ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय द्वारा इस परिपत्र पत्र को जारी करने का स्वागत करता है। एपीएनआई ने एफओबी आधार पर निकेल ओर सौदों के लिए सरकार की मंजूरी भी हासिल कर ली है। यह आशा की जाती है कि प्लांट या स्मेल्टर इस विनियम का पालन करेंगे ताकि निकेल माइनर और प्लांट या स्मेल्टर के बीच कोई और संघर्ष न हो।





